उद्धव ने मराठा आरक्षण के लिये निकाला तोड़, EWS कैटेगरी से मिलेगा मराठा समाज को आरक्षण

 

मुंबई: महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने आज बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के मराठा समाज को EWS कोटे के तहत 10% आरक्षण देने का फैसला किया है।

उद्धव सरकार के इस फैसले से राज्य के मराठा स्टूडेंट्स को एडमिशन और मराठा लोगों को जॉब में EWS के तहत 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

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EWS श्रेणी में मराठा समाज

महाराष्ट्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी (EWS) के तहत यह आरक्षण दिया है। राज्य सरकार ने मराठा समाज को अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में रखा है।

इससे अब वे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण की मांग नहीं कर सकेंगे।

EWS के तहत आरक्षण उन्हीं जातियों को मिलता है, जो पहले की आरक्षण सूची में शामिल नहीं हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था आरक्षण

देवेंद्र फडणवीस सरकार ने वर्ष 2018 में SEBC के दायरे में लाकर मराठा समाज को 13% आरक्षण दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ बदलाव के साथ इस रिजर्वेशन को जारी रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया।

उद्धव सरकार ने मराठियों को EWS कोटे से आरक्षण देकर मराठा समाज की

नाराजगी दूर करने के लिए यह कम उठाया है।

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EWS कोटे से आरक्षण की मांग

मराठा समाज का एक वर्ग मांग कर रहा था कि जब तक मराठा आरक्षण का कोई समाधान नहीं निकलता, तब तक EWS कोटे से मराठों को आरक्षण देने की शुरुआत की जाए।

इसी मांग को ध्यान में रखते हुए ठाकरे सरकार ने यह फैसला किया है।

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