धोखाधड़ी व जालसाजी के आरोप में महात्मा गांधी की पड़पोती को डरबन में हुई सात साल की सजा

धोखाधड़ी व जालसाजी के आरोप में महात्मा गांधी की पड़पोती को डरबन में हुई सात साल की सजा

 देश विदेश ‌‌- धोखाधड़ी व जालसाजी के आरोप में सोमवार को महात्मा गांधी की पड़पोती आशीष लता रामगोबिन 56 वर्षीया को डरबन की एक कोर्ट ने 60 लाख रुपये के मामले में सात साल की सजा सुनाई है। आशीष लता रामगोबिन दक्षिण अफ्रीका में रह रही हैं।

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ये आरोप आशीष लता रामगोबिन पर कारोबारी एसआर महाराज के साथ धोखाधड़ी का लगा था, जिसमें एक मामले में महाराज ने लता को इम्पोर्ट व कस्टम डियुटी क्लियर करने के लिए 60 लाख रुपये दिये थे। आरोप है कि आशीष लता ने इस राशि को मुनाफे का लालच देकर उनसे लिये थे जो उन्होंने बाद में हड़प लिये।

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ज्ञात हो कि लता रामगोबिन मशहूर मानवाधिकार कार्यकर्ता इला गांधी और दिवंगत मेवा रामगोबिंद की पुत्री हैं।आशीष लता की मां इला गांधी को जिसके लिये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई बार सम्मानित किया जा चुका है।

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बता दें कि एसआर महाराज की कंपनी लिनन कपड़े, फुटवियर समेत कई दूसरी चीजों का उत्पादन करती है। महाराज की कंपनी अन्य कंपनियों को भी समय-समय पर ब्याज पर पैसे देती है। इसी कड़ी में लता रामगोबिन ने महाराज से भी पैसे ले लिए और समय पर वापस नहीं किया। उसके बाद महाराज ने लता के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया।  



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