भारतीय नागरिक को सिंगापुर में जेल; लापरवाही से गाड़ी चलाने और महिला को टक्कर मारने का आरोप
सिंगापुर में एक भारतीय नागरिक को 10 महीने जेल की सजा सुनाई गई है। भारतीय नागरिक पर लापरवाही से लॉरी चलाने और एक बुजुर्ग महिला की मौत का कारण बनने का आरोप है। सिंगापुर की एक मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी जानकारी दी गई है।
रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सजा पाने वाले भारतीय नागरिक की पहचान शिवलिंगम सुरेश के रूप में हुई है। उस पर बुधवार को लापरवाही से लॉरी चलाने और इस साल फरवरी में सिंगापुर में जेब्रा क्रॉसिंग पार कर रही 79 साल की एक चीनी मूल की महिला को टक्कर मारने का आरोप है। इन आरोपों में उसे दोषी भी ठहराया गया है। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि आरोपी ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए महिला को टक्कर मार दी, जिसके कारण उसके सिर में चोट लग गई थी। जिससे उसी दिन महिला की मौत हो गई।
सुनवाई के दौरान उप लोक अभियोजक बेनेडिक्ट तेओंग ने कहा कि जब सुरेश प्राइमरी स्कूल के पास जेब्रा क्रॉसिंग के पास पहुंचा तो वह महिला पर ध्यान नहीं दे सका और उससे टकरा गया। ऐसे में इस बात के कोई सबूत नहीं है कि लॉरी की खराबी दुर्घटना का कारण है। डीपीपी तेओंग ने अदालत से सुरेश को 10 से 11 महीने जेल की सजा देने और आठ साल का ड्राइविंग प्रतिबंध लगाने की मांग की। इसके लिए उन्होंने सुरेश के ड्राइविंग अपराधों के इतिहास का हवाला दिया।
सजा के साथ ही आरोपी सुरेश को उसकी रिहाई के बाद आठ साल तक सभी श्रेणियों के ड्राइविंग लाइसेंस रखने से अयोग्य ठहराया गया है।
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